
नयी दिल्ली (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ को राज्य में रिलीज नहीं किये जाने को लेकर कर्नाटक सरकार को मंगलवार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि भीड़ और नैतिकता के तथाकथित पहरेदारों को सड़कों पर हंगामा करने इजाज़त नहीं दी जा सकती।
न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि कानून का शासन स्थापित किया जाना चाहिए और लोगों को फिल्म देखने से रोकने के लिए उनके सिर पर बंदूक नहीं तानी जा सकती।
शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार को राज्य में फिल्म की रिलीज के बारे में जानकारी देने के लिए एक दिन का समय दिया और कहा कि एक बार जब फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से मंजूरी मिल जाती है तो उसे सभी राज्यों में रिलीज किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा कि यदि कमल हासन ने कुछ भी असुविधाजनक कहा है तो उसे अटल सत्य नहीं माना जा सकता और कर्नाटक के प्रबुद्ध लोगों को इस पर बहस करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि वह गलत थे।
शीर्ष अदालत ने कन्नड़ भाषा को लेकर कमल हासन की टिप्पणी पर माफी मांगने के लिए उच्च न्यायालय की हाल की टिप्पणियों की भी आलोचना की और कहा कि माफी मांगने का काम उसका नहीं है।
पीठ ने उच्च न्यायालय में लंबित फिल्म से संबंधित मामले को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित कर दिया तथा मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को तय की।
कमल हासन द्वारा चेन्नई में अपनी फिल्म के प्रचार कार्यक्रम में कथित तौर पर की गई इस टिप्पणी से कर्नाटक में तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसके बाद कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) ने घोषणा की कि जब तक हासन माफ़ी नहीं मांगते, तब तक राज्य में फिल्म प्रदर्शित नहीं की जाएगी।