कटनी, दैनिक मध्यप्रदेश
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में भी 13 जुलाई शनिवार को सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल कुमार पालीवाल के निर्देशन में कटनी जिले की नेशनल लोक अदालत में प्रिलिटिगेशन प्रकरण और लंबित प्रकरण सहित कुल 3993 प्रकरण निराकरण के लिये रखे जायेंगे। इस आशय की जानकारी गुरुवार को विशेष न्यायाधीश कटनी अजय प्रकाश मिश्र ने पत्रकारों की प्रिसिटिंग बैठक में दी। विशेष न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि जिला न्यायालय कटनी में 13 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये 22 खण्डपीठों का गठन किया गया है। इसके अलावा तहसील स्तरीय न्यायालय, राजस्व न्यायालयों, नगरीय निकायों के कार्यालयों में भी खण्डपीठें नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण करेंगी।
विशेष न्यायाधीश ने बताया कि जिला न्यायालय कटनी की लोक अदालत में 2839 प्रिलिटीगेशन के प्रकरण रखे जायेंगे। जिनमें बैंक रिकवरी के 628, विद्युत देयकों के 1610, जल देयक के 250 और दूरभाष तथा अन्य के 346 प्रकरण निराकरण के लिये रखे जायेंगे। इसी प्रकार न्यायालयों में लंबित 2883 प्रकरण निराकरण के लिये रखे जायेंगे। जिनमें क्रिमिनल कम्पाउण्डेबल 327, एनआई एक्ट 138 के 603, मोटर दुर्घटना दावा 390, कम्पाउण्डेबल विद्युत चोरी के 1225, वैवाहिक विवाद के 86, अन्य सिविल केस 249 और 125 सीआरपीसी के 3 प्रकरण निराकरण के लिये रखे जायेंगे।
संपत्तिकर एवं जलकर के अधिभार में मिलेगी छूट
निगमायुक्त आर.पी. सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत का आयोजन नगर पालिक निगम स्थित कम्युनिटी हॉल में वार्ड क्रमांक 1 से वार्ड क्रमांक 38 तक एवं माधवनगर उपकार्यालय में वार्ड क्रमांक 39 से वार्ड क्रमांक 45 तक प्रात: 10 बजे आयोजित किया जाना है। जिसमें लोगों को संपत्ति व जलकर के अधिभार में छूट प्रदान की जायेगी। राजस्व विभाग के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ निकाय के कर्मचारियों के दल का गठन किया जाकर वार्डवार दायित्व सौपा गया है। महापौर शशांक श्रीवास्तव निगमाध्यक्ष संतोष शुक्ला एवं निगमायुक्त आर.पी.सिंह ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि 13 जुलाई शनिवार को निर्धारित समय पर अधिक से अधिक संख्या में निगम कार्यालय एवं माधवनगर उपकार्यालय पहुंचकर अपना अपना बकाया कर जमा कर रसीद प्राप्त करें एवं आयोजित लोक अदालत का फायदा उठावें।