फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान, पत्नी और बेटे को सात साल की सजा

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न्यायिक हिरासत में लिए जाने के बाद अदालत से ही जेल भेजे गए

रामपुर (उप्र),  (भाषा) रामपुर की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खां, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को वर्ष 2019 के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के एक मामले में दोषी ठहराते हुए बुधवार को सात साल की सजा सुनाई।

    मामले में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) अरुण प्रकाश सक्सेना ने कहा कि तीनों को पुलिस जीप में रामपुर जिला जेल ले जाने से पहले कुछ घंटे के लिए न्यायिक हिरासत में अदालत कक्ष के अंदर रखा गया।

  सजा सुनाए जाने के बाद बाहर निकले आजम खां से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आज फैसला हुआ है, फैसले में और इंसाफ में फर्क होता है।

आजम के बड़े बेटे अदीब आजम जेल के बाहर अपने माता-पिता को गले लगाते दिखे।सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अदालत के इस निर्णय के बाद आरोप लगाते हुए कहा कि खां के धर्म की वजह से उनके साथ अन्याय हो रहा है।

  अभियोजन पक्ष के वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया, “एमपी-एमएलए अदालत के मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की सजा सुनायी और उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसले के बाद, तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और अदालत से ही जेल भेज दिया गया।

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