भोपाल, 3 मार्च मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की स्वेच्छानुदान राशि को दोगुना बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया, मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की स्वेच्छानुदान राशि को मंत्रिपरिषद ने एक करोड़ रूपए से बढ़ाकर दो करोड़ तथा विधानसभा उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की स्वेच्छानुदान राशि को 50 लाख से बढ़ाकर एक-एक करोड़ रूपए करने की मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस बैठक में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरर्ण स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एस.एम.एच.एी का गठन करने का निर्णय किया। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के तहत प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्यों के चयन एवं नियुक्ति के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अधिकृत किया गया। प्राधिकरण में नौ शासकीय और 11 अशासकीय सदस्य होंगे।
इसी के साथ, प्रदेश में विशेषज्ञें की कमी को देखते हुए हर संभाग में एक मानसिक स्वास्थ्य रिव्यू बोर्ड का भी गठन करने का निर्णय लिया गया। अधिकारी ने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 के अन्तर्गत शासन में वेष्ठित भूमि में अवैध कॉलोनियों की व्यवस्था के संबंध में निर्णय लिया गया।
विभागीय परिपत्र 3 फरवरी 2000 में निर्धारित समयावधि के बाद के प्रब्याजी एवं भू-भाटक में विलम्ब के प्रथम वर्ष के लिए 12 प्रतिशत और उसके बाद शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत नियमानुसार साधारण ब्याज सहित संगणित सम्पूर्ण राशि जमा कराने के बाद विभागीय परिपत्र 4 मई 2002 द्वारा निर्धारित प्रारूप में पट्टा प्रदाय करने का निर्णय लिया। सभी प्रकरणों का निराकरण करने के लिए 12 माह का समय निर्धारित किया गया है।