नई दिल्ली, 23 मार्च आम आदमी पार्र्टी आपी सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सोमवार को बताया कि उसने कोरोना वायरस के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए दोषियों को विशेष पेरोल और फरलो का विकल्प उपलब्ध करा कर अपनी जेलों से कैदियों की संख्या घटाने का फैसला किया है।
दिल्ली सरकार ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ को बताया कि वह विशेष पेरोल और फरलो देने के विकल्पों के लिए अपने जेल नियमों में संशोधन करेगी। दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थाई वकील अनुज अग्रवाल ने यह दलील दी और कहा कि इन दो नए प्रावधानों को शामिल करने के संबंध में जेल नियमों में संशोधन करने के लिए एक दिन के भीतर अधिसूचना जारी की जाएगी।
दलील पर गौर करते हुए पीठ ने दिल्ली सरकार से प्रस्तावित कदम को लागू करने के लिए आज जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। इसी के साथ पीठ ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर जेलों को खाली कराने के संबंध में दो वकीलों की ओर से दायर याचिका का निस्तारण कर दिया। (भाषा)