नई दिल्ली, 16 अप्रैल (भाषा) वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान जिन चिकित्सा और वाहन बीमाओं की समयसीमा समाप्त हो रही है, उन्हें अब 15 मई तक नवीकृत कराया जा सकता है। यह छूट उन बीमा पॉलिसी के लिए है जिनके नवीनीकरण की तारीख 25 मार्च से तीन मई के बीच की है।
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, चिकित्सा और वाहन बीमा पॉलिसी के वैसे ग्राहकों की दिक्कतें दूर करने के लिए यह समयसीमा बढ़ाई जा रही है, जिनके पॉलिसी की समयसीमा लॉकडाउन की अवधि के दौरान समाप्त हो रही है। अब से बीमाधारक अपनी पॉलिसी का नवीकरण कराने के लिए 15 मई तक भुगतान कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने दो अलग अधिसूचनाओं में कहा कि वैसे बीमाधारक जिनका थर्ड पार्टी वाहन बीमा अथवा चिकित्सा बीमा 25 मार्च से 3 मई के बीच में समाप्त हो रहा है और वे अभी बीमा के नवीकरण का भुगतान कर पाने में सक्षम नहीं हैं, वे अब 15 मई तक भुगतान कर सकते हैं। अधिसूचनाओं में बीमा धारकों को यह भी आश्वस्त किया गया कि यदि नवीकरण कराए जाने से पहले इस अवधि में वे उचित दावा करते हैं तो उन्हें बीमा पॉलिसी के सारे लाभ प्राप्त होंगे।
उल्लेखनीय है कि देश में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन बंदी लागू है। पहले यह बंद 21 दिनों के लिए था और 14 अप्रैल को इसकी समयसीमा समाप्त हो रहा थी। हालांकि बाद में इसे तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने से पहले बीमा पॉलिसी के नवीकरण की समयसीमा बढ़ाकर 21 अप्रैल तक की गई थी। हालांकि लॉकडाउन के बढ़ाए जाने से नवीकरण की समयसीमा को और आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ गई।