घरेलू उड़ान परिचालन के लिए दिशा निर्देश जारी: एक चेक-इन बैग की अनुमति, किराए की सीमा तय होगी

सांकेतिक तस्वीर
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नई दिल्ली, 21 मई (भाषा) घरेलू यात्री उड़ान सेवा 25 मई से फिर शुरू करने की घोषणा के एक दिन बाद नागर विमानन मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को विमानन कंपनियों, हवाईअड्डों, यात्रियों तथा अन्य पक्षकारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। 

मंत्रालय ने कहा कि वह हवाई किराए की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा निर्धारित करेगा और विमानन कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौर में इनका पालन करना होगा। उसने कहा, शुरुआत वाले दिर्न 25 मई को सीमित परिचालर्न लगभग एक तिहाईी की अनुमति होगी।  

मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पहले हवाईअड्डे पहुंचना होगा और वेब चेक-इन करा चुके यात्रियों को ही टर्मिनल में प्रवेश दिया जाएगा। उसने कहा कि केवल एक चेक-इन बैग ले जाने की इजाजत होगी और विमानों में एयरलाइन कंपनियां खान-पान की सुविधा नहीं देंगी।  

दिशा-निर्देशों के अनुसार विमान के उड़ान समय से 60 मिनट पहले यात्रियों की बोर्डिंग शुरू हो जाएगी और प्रस्थान समय से 20 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन के बीच 25 मार्च से देश में सभी पूर्व निर्धारित यात्री उड़ान सेवाएं निलंबित हैं। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को घोषणा की कि घरेलू यात्री उड़ानों को 25 मई से क्रमिक तरीके से बहाल किया जाएगा।

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