मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला कांड से संबंधित धन शोधन के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ इस याचिका को सुनवाई के लिए भोजनावकाश के बाद सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई है। रतुल पुरी के वकील विजय अग्रवाल ने पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख जिक्र किया, जिसमें अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करने से संबंधित छह अगस्त के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है।
निचली अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर नौ अगस्त को पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।