राष्ट्रपति राम नाम कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की घोषणा की है। दोनों सदन में प्रस्ताव के पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने यह घोषणा की।
आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड। के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि छह अगस्त 2019 से उक्त अनुच्छेद के सभी खंड लागू नहीं होंगे… सिवाय खंड। के।
भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने का प्रस्ताव पेश किया था। उसी दिन यह राज्यसभा में पारित भी हो गया था। लोकसभा ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प भारी बहुमत से मंगलवार को स्वीकृति दी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनाव में इसका वादा किया था, जिसे मोदी सरकार 2.0 ने कार्यभार संभालने के 90 दिनों के भीतर पूरा कर दिया।