मध्यप्रदेश में सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू हो गया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिये हैं।
मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रेमचंद मीना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिल सकेगा, जिनकी सभी स्रोतों से आय आठ लाख रूपये सालाना से ज्यादा न हो, जिनके पास पांच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि ना हो, नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्ग फीट मकान/फ्लैट से ज्यादा आकार का आवास न हो, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट मकान/फ्लैट और नगर परिषद क्षेत्र में 1800 वर्ग फीट मकान/फ्लैट से ज्यादा आकार का आवास न हो।
गौरतलब है कि संसद में हाल ही में पारित 124वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिये सामान्य वर्ग के गरीबों के लिये नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जिसे कई राज्यों ने लागू कर दिया है।