इंदौर, 28 फरवरी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नगरीय निकायों के चुनाव सही समय पर नहीं कराने को लेकर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को शुक्रवार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति एससी शर्मा और न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला ने इंदौर नगर निगम के पूर्व पार्षद भारत पारख की जनहित याचिका पर ए नोटिस जारी किए।
याचिकाकर्ता के वकील पुष्यमित्र भार्गव ने संवाददाताओं से कहा, संविधान में स्पष्ट प्रावधान हैं कि नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इनके चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। लेकिन इंदौर नगर निगम समेत प्रदेश के करीब 100 नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अब तक इनका निर्वाचन कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है।
उन्होंने बताया कि जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगरीय निकायों के चुनाव सही समय पर नहीं कराना संवैधानिक प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। (भाषा)