न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी की अदालत ने माधवनगर थाना क्षेत्र में 6 वर्ष पूर्व हुई बाइक व अन्य सामान की चोरी के मामले में अभियुक्त रवि कोल के विरूद्घ अपराध सिद्घ होने पर 2 वर्ष के कठोर कारावास, 5-5 सौ रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
पैरवी कर्ता सहायक लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमरे ने बताया कि वर्ष 2013 को फरियादी राजेश प्यासी निवासी संजय नगर ने थाना माधवनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि किसी अज्ञात चोर ने रात में चोरी कर घर में रखा एच पी कम्पनी का गैस सिलेण्डर एवं एक एल. जी. कम्पनी की कलर टी.व्ही.चोरी कर ले गया ,एवं दूसरी रात 26 नवम्बर को फरियादी की मोटरसाईकिल एम पी 21 एम ई 3561 बजाज प्लेेटीना काले रंग की घर के सामने से अभियुक्त रवि कोल चोरी कर ले गया। प्रकरण में अभियुक्त रवि कोल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी गई मोटरसाईकिल व चोरी का अन्य सामान बरामद कर, अभियोग पत्र माननीय न्याायालय के समक्ष प्रस्तुित किया गया ।
माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक दिनेश कुमरे द्वारा की गई जिन्होंने प्रकरण में आए साक्ष्यो व अपने विधिक तर्को के आधार पर आरोपी के विरूद्ध चोरी का मामला प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त की।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रवि कोल पिता कुंजी लाल कोल संजय नगर थाना माधवनगर कटनी को अंतर्गत धारा 457 भादवि में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 380 भादवि में 1 वर्ष का कठोर कारावास व 500 -500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।