KATNI : गलत अंकसूची के आधार पर पदोन्नती पाने वाली शिक्षका के विरूद्ध जारी हुआ आरोप पत्र, विभागीय जांच संस्थित

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कटनी दैनिक मध्यप्रदेश न्यूज़। शासकीय प्राथमिक शाला हरतला टोला की प्राथमिक शिक्षक श्रीमती मीना कोरी द्वारा गलत अंकसूची का सहारा लेकर पदोन्नती प्राप्त करने के मामले की विभागीय जांच से संबंधित आरोप पत्र जारी हुआ है। इसके लिए संबंधित से 10 दिवस की अवधि में लिखित परिवाद प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि क्या आप मौखिक अथवा व्यक्तिशः सनवाई चाहते है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राथमिक शिक्षक मीना कोरी को जारी अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जारी आरोप पत्र मे उल्लेखित किया गया है कि जांच अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से नहीं उपस्थित होने पर या मध्यप्रदेश सिविल सेवा प्रावधानों का पालन करने में असफल रहने पर जांच अधिकारी द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मीना कोरी, प्राथमिक शिक्षक हरतला टोला, शास. उ.मा.वि. कन्या बरही के विरूद्ध जारी आरोप पत्र में स्नातक की अंकसूची वर्ष 2010 की कूटरचित प्रस्तुत कर अंग्रेजी विषय से पदोन्नति प्राप्त करनें अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के पत्र द्वारा बी.ए. तृतीय वर्ष 2010 की अंकसूची में अनुक्रमांक- 2362 में अभिलेखानुसार मीना कोरी, मनोज कुमार कोरी सारणी पत्रक में अनुक्रमांक तथा नाम मिलान नहीं पाया गया गया है, जिससे उक्त अंकसूची कूटरचित प्रतीत होनें का लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों की साक्षियों की सूची जारी की जाकर नियम विरूद्ध उच्च पद का वेतन प्राप्त किये जानें का कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (1), (2), (3) के तहत कदाचरण एवं स्वेछाचारिता तथा वित्तीय अनियमिता की श्रेणी में आने का उल्लेख किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई है।

कूटरचित अंकसूची से बने प्राथमिक शिक्षक हुआ निलंबित

जिला शिक्षा अधिकारी पी.पी.सिंह द्वारा कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बडवारा के पत्र पर व्यापम की अंकसूची एवं सेवा अभिलेखों में संलग्न व्यापम की अंकसूची को कूटरचित तरीके से तैयार कर फर्जी टीचर बनने की शिकायत में कार्यवाही करते हुए शासकीय प्राथमिक शाला कुटीटोला संकुल केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक बरही के प्राथमिक शिक्षक श्री राम नारायण तिवारी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधान अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बड़वारा विकासखण्ड बड़वारा नियत किया जाकर इस अवधि मे संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
उल्लेखनीय है कि कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बड़वारा द्वारा जिला कटनी के पत्र क्रमांक जनसुनवाई दिनांक 10 अक्टूबर द्वारा प्राथमिक शिक्षक राम नारायण तिवारी की फर्जी टीचर बनने की शिकायत के संबंध में जानकारी दी गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में राम नारायण तिवारी प्राथमिक शिक्षक की फर्जी टीचर बननें की शिकायत के संबध मे मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के पत्र के माध्यम से मध्यप्रदेश संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 पात्रता परीक्षा 2005 प्रमाण पत्र सह अंकसूची अनुक्रमांक 47305679 प्रमाण पत्र क्रमांक 0016196 का डिजिटल डाटा परीक्षण में अभ्यर्थी अनिल कुमार कुशवाह पंजीबद्ध पाये जाने की जानकारी प्रस्तुत किये जाने का लेख किया गया है।
राम नारायण तिवारी के उक्त कृत्य से विभाग की छबि घूमिल होनें तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपारीत कदारण की श्रेणी में मानते हुए श्री तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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