MP : अवमानना के दोषी अधिकारी को अदालत ने 200 पौधे लगाने और देखभाल करने की सजा दी

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जबलपुर, 31 जुलाई

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार के एक अधिकारी को अवमानना का दोषी करार देते हुए अनोखी सजा सुनाई है। अदालत ने अधिकारी को 200 पौधे लगाने और उनकी तीन साल तक देखभाल करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश जे के महेश्वरी और न्यायाधीश अंजुली पालो की खंडपीठ ने मंगलवार को प्रदेश के पीएचई विभाग के ग्वालियर जोन के कार्यवाहक मुख्य अधियंता एस के अंधवान को सजा के तौर पर 200 पौधे लगाकर उनकी तीन साल तक देखभाल करने का आदेश दिया है। 

 खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि पौधों का विकास 80 प्रतिशत होना चाहिए। पौधारोपण व उनकी देखभाल में आने वाला खर्च दोषी अधिकारी स्वयं वहन करेंगे और अदालत के आदेश का पालन नहीं होने पर उन्हें एक माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी। 

 याचिकाकर्ता आशीष अवस्थी की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया था कि उसके पिता पीएचई में पदस्थ थे। सेवाकाल के दौरान उनकी 2014 में मृत्यु हो गई थी। इस मामले में उच्च न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश दिए थे। आदेश का पालन नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की। 

मप्र उच्च न्यायालय ने 17 जून 2019 को उक्त अधिकारी को आदेश दिए थे कि 8 जुलाई तक आदेश का पालन करें, पर आदेश का पालन नहीं हुआ।

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