मुरैना (मध्यप्रदेश), 04 जून 2026 (भाषा)
मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में एक महिला की शिकायत पर उप जिलाधिकारी के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
सोशल मीडिया से शुरू हुई पहचान
सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान यादव ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसकी मुलाकात एक वरिष्ठ राजस्व अधिकारी से सोशल मीडिया मंच ‘फेसबुक’ के माध्यम से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई।
रेस्ट हाउस और अन्य जगहों पर शोषण का आरोप
उन्होंने बताया कि शिकायत के अनुसार, उप जिलाधिकारी ने महिला के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। महिला का आरोप है कि 30 मार्च 2025 को अधिकारी उसे कार से मुरैना स्थित एक विश्राम गृह में ले गया, जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शारीरिक संबंध बनाए।
शिकायत में कहा गया कि अधिकारी ने सबलगढ़ में उपखंड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के पद पर तैनाती के दौरान सरकारी आवास में भी कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी उसे ग्वालियर स्थित एक फ्लैट में ले गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया।
शादी से इंकार, दी धमकी
महिला का दावा है कि यह संबंध 30 मार्च 2025 से तीन जून 2026 तक जारी रहा। उसने आरोप लगाया कि अब अधिकारी उससे विवाह करने से इनकार कर रहा है और शिकायत करने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है।
जांच जारी, आगे की कार्रवाई बाकी
पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत पर बुधवार को सिविल लाइन थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 (विवाह के झूठे वादे सहित कपटपूर्ण तरीके से सहमति प्राप्त कर यौन संबंध स्थापित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया। यादव ने बताया कि मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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