नयी दिल्ली, 28 जून 2026 (भाषा)
दिल्ली में कतार में लगे दूसरे लोगों से पहले ‘जलेबी’ नहीं देने से नाराज होकर मिठाई विक्रेता को गोली मारने के जुर्म में अदालत ने एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
12 वर्ष पहले की है घटना
यह घटना 12 वर्ष पहले की है। बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास एक मिठाई की दुकान पर,18 फरवरी 2014 को जब विक्रेता ने क्रम तोड़ने से मना किया, तो आरोपी ने उसे थप्पड़ मारा, अपनी पिस्तौल निकाली और बेहद नजदीक से उसके सिर में गोली मार दी। उन्होंने बताया कि विक्रेता को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई , नीरज को घटनास्थल के पास से पकड़ा गया साथ ही उसके पास से हथियारों का एक नकली लाइसेंस भी बरामद हुआ।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेन्द्र राणा, नीरज को सजा सुनाने के मामले में दलील सुन रहे थे। नीरज को इसी महीने की शुरुआत में भारतीय दंड विधान (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और हथियारों के गैर-कानूनी इस्तेमाल के लिए हथियार अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था।
दोषी को हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैंने इस मामले से जुड़ी नरमी बरतने वाली परिस्थितियों पर विचार किया है। दोषी किसी दूसरे मामले में शामिल नहीं है। वह पूरी सुवनाई के दौरान हिरासत में रहा। वह समाज के लिए खतरा नहीं है और उसके सुधरने की संभावना है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ इसलिए, यह मामला ‘दुर्लभतम’ मामलों की श्रेणी में नहीं आता। दोषी 2014 से सुनवाई का सामना कर रहा है और उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बेटे हैं।’’ इसके बाद उन्होंने दोषी को हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
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