जिला उपभोक्ता फोरम का फैसला – उपभोक्ता को नयी एक्टीवा या राशि प्रदान करने के निर्देश

सांकेतिक तस्वीर
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कटनी , दैनिक मध्यप्रदेश / जिला उपभोक्ता विभाग प्रतितोषण फोरम ने गत दिवस एक परिवाद पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि हॉण्डा बाइक व स्कूटर एजेंसी कंपनी शिकायतकर्ता को नया वाहन प्रदान करे और अगर उक्त मॉडल का वाहन प्रचलन में नहीं है तो 64 हजार रुपये की राशि परिवादी को प्रदान करे। फोरम द्वारा अब तक दिये फैसलों में यह फैसला ऐतिहासिक कहा जा सकता है क्योकि इसमें एजेंसी को नया वाहन देने को कहा गया है।

 परिवाद के बारे में पीडि़त राजकुमार गिडवानी निवासी माधवनगर के अधिवक्ता द्वारा दी जानकारी में बताया गया कि राजकुमार द्वारा 14 अप्रैल 2016 को 64 हजार रुपये की राशि अदाकर स्थानीय एजेंसी से हॉण्डा एक्टीवा वाहन खरीदा था। वाहन में शुरू से ही तकनीकी खराबी के कारण वह लोड नहीं ले पाती थी और आवाजे आती थीं।

एजेसी में शिकायत करने पर वाहन में एजेंसी द्वारा सुधार करने की बात कहकर उसे उपभोक्ता को सौप दिया गया लेकिन समस्या का निराकरण न होने पर राजकुमार द्वारा पुन: शिकायत की गयी जिस पर 290 रुपये लेकर वाहन की सर्विसिंग की गई लेकिन समस्या बनी रही। इस बारे में अधिकृत डीलर को शिकायत करने पर जब समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो उपभोक्ता ने इस बारे में अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। 

उपभोक्ता की शिकायत की सुनवाई के दौरान फोरम द्वारा प्रोपराइटर व मैकेनिको के भी साक्ष्य लिये गये व शिकायत कर्ता का पक्ष भी सुना गया। दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष बीएल वर्मा व सदस्य इंद्रजीत सिंह गौतम ने यह पाया कि मामला सेवा में कमी का है और चूंकि परिवादी को दोषपूर्ण वाहन दिया जाना सिद्घ हुआ है अत: एजेंसी संचालक उसे इसी मॉडल व इसी कीमत का दूसरा नया वाहन प्रदान करें साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में 5 हजार रुपये व वादव्यय के रूप 2 हजार रुपये की राशि अलग से प्रदान करे।

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