दहेज हत्या मामला : पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को बयान दर्ज कराने के लिए अंतिम नोटिस दिया

दहेज हत्या मामला : पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को बयान दर्ज कराने के लिए अंतिम नोटिस दिया
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भोपाल, 22 मई 2026 (भाषा)

मध्यप्रदेश पुलिस ने दहेज के लिए उत्पीड़न के कारण त्विषा शर्मा की मौत के मामले में उसकी सास एवं पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को बयान दर्ज कराने के लिए तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया है।

‘सिंह’ को भेजा गया तीसरा और आखिरी नोटिस

एक आधिकारिक परिपत्र में कहा गया है कि मध्यप्रदेश सरकार ने यह तय करने के लिए जांच शुरू कर दी है कि क्या सिंह उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष के रूप में बनी रह सकती हैं। भोपाल के पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने फोन पर ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘उन्हें (बयान दर्ज करने के लिए) तीसरा और आखिरी नोटिस जारी किया गया है। अगर वह सहयोग नहीं करती हैं तो हम उनकी जमानत रद्द करने के लिए सत्र अदालत का रुख करेंगे।’’

पोस्ट और व्हाट्सऐप से भेजा गया नोटिस

पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्हें इस मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस पोस्ट और व्हाट्सऐप के जरिए दिया गया था। सूत्रों ने कहा कि पिछले दो मौकों पर जब नोटिस दिए गए थे, तो वह अपने आवास पर नहीं मिली। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को बयान दर्ज करने के लिए अदालत में नहीं बुलाया जाता है और घर पर ही बयान दर्ज किया जाता है।

दहेज हत्या के मामले में साक्ष्य अनदेखी का आरोप

इस बीच, त्विषा शर्मा के परिवार के वकील अंकुर पांडे ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए जबलपुर में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। पांडे ने कहा, “हम इस आधार पर जमानत का विरोध करेंगे कि अधीनस्थ अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 118 के तहत दहेज हत्या के मामलों में अनुमान लगाने से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्यों और प्रावधानों की अनदेखी की।”

त्विषा के पति की गिरफ्तारी पर 30 हजार का इनाम घोषित

इसी से जुड़े एक घटनाक्रम में, पुलिस की टीम पूरे मध्यप्रदेश और राज्य के बाहर त्विषा के पति समर्थ सिंह का पता लगाने के लिए रवाना हो गई हैं, जो अब भी फरार है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 30,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।

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