कराची अग्निकांड : 72 लोगों की मौत के मामले में 11 वर्षीय बच्चे पर चलेगा मुकदमा

कराची अग्निकांड : 72 लोगों की मौत के मामले में 11 वर्षीय बच्चे पर चलेगा मुकदमा
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कराची, 06 जुलाई 2026 (भाषा)

पाकिस्तान के कराची में जनवरी में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग में 72 लोगों की मौत के मामले में पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल आरोपपत्र में नामजद 11 वर्षीय एक बच्चे पर मुकदमा चलेगा।

11 वर्षीय बच्चे पर चलाया जाएगा मुकदमा

कराची के व्यावसायिक क्षेत्र सदर में एम. ए. जिन्ना रोड स्थित ‘गुल प्लाजा’ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 17 जनवरी को भीषण आग लग गई थी। आग पर काबू पाने में दमकलकर्मियों और बचाव दल को एक सप्ताह का समय लगा था। शनिवार को दाखिल आरोपपत्र में 11 वर्षीय बच्चे, उसके पिता और चार अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। आग लगने के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार, पिता की अनुपस्थिति में यह बच्चा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कृत्रिम फूलों की दुकान संभाल रहा था और कथित तौर पर माचिस की तीलियों से खेलते समय आग लग गई।

बच्चे के पिता समेत चार अन्य लोग भी आरोपी

जिला लोक अभियोजक अब्दुल रज्जाक गुज्जर ने कहा कि आरोपपत्र में नामजद अन्य आरोपियों के साथ इस बच्चे पर भी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। अन्य आरोपियों में गुल प्लाजा प्रबंधन समिति के सदस्य तनवीर पास्ता, अमर इस्माइल, मोहम्मद रमजान और मोहम्मद अमीन शामिल हैं।

अग्निकांड में 72 लोगों की मौत

जांच अधिकारी ने आरोपपत्र में अभियोजन पक्ष के 42 गवाहों को सूचीबद्ध किया है। आरोपपत्र के अनुसार, इस अग्निकांड में 72 लोगों की मौत हुई, आठ अन्य घायल हुए और 1,153 दुकानें जलकर खाक हो गईं। गुज्जर ने बताया कि इस घटना की जांच करने वाले न्यायिक आयोग की रिपोर्ट बाद में अदालत में पेश की जाएगी।

माचिस की तीलियों से आग

आरोपपत्र के अनुसार, अभियोजन पक्ष के कई गवाह अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। इनमें 13 वर्षीय एक बच्चे ने अपने बयान में कहा कि वह गुल प्लाजा में अपने दोस्त की दुकान पर मौजूद था जो माचिस की तीलियों से खेल रहा था, तभी अचानक दुकान में आग लग गई।

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