इंदौर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन पर पांच सितारा होटल पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना

इंदौर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन पर पांच सितारा होटल पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना
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इंदौर (मध्यप्रदेश), 06 अक्टूबर 2026 (भाषा)

देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में नगर निगम ने पांच सितारा होटल पर सोमवार को 2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

नगर निगम ने पकड़ी बड़ी धांधली

विज्ञप्ति के मुताबिक, निगम अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शेरेटन होटल के गीले कचरे का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कथित तौर पर उचित निपटान नहीं किया गया। इसमें कहा गया, “होटल परिसर में उपलब्ध ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टर (ओडब्ल्यूसी) मशीन के जरिये गीले कचरे से खाद तैयार नहीं की जा रही थी। इसके साथ ही, गीले कचरे का अवैधानिक तरीके से निपटान किए जाने की स्थिति भी सामने आई।”

नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

विज्ञप्ति में बताया गया कि इन कथित अनियमितताओं के चलते पांच सितारा होटल पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के तहत 2.50 लाख रुपये का जुर्माना मौके पर ही लगाया गया। इसमें में कहा गया कि होटल प्रबंधन को भविष्य में गीले कचरे का निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रसंस्करण और निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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