नयी दिल्ली, 12 सितंबर 2025 (भाषा)
कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अदाणी समूह की धीरौली कोयला परियोजना में एफआरए और पेसा का उल्लंघन किया गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि परियोजना को दूसरे चरण की वन मंजूरी मिले बिना ही पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है। कांग्रेस के आरोप पर अदाणी समूह की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
कंपनी का बयान
अदाणी पावर ने धीरौली खदान में खनन कार्य शुरू करने की कोयला मंत्रालय से मंजूरी मिलने की जानकारी बीते दो सितंबर को दी थी। कंपनी ने बयान में कहा था कि इस महत्वपूर्ण प्रगति से अदाणी पावर को कच्चे माल की बेहतर सुरक्षा मिलेगी, जिससे इस क्षेत्र में उसकी अग्रणी स्थिति और मजबूत होगी।
वन मंज़ूरी के बिना पेड़ों की कटाई शुरू : जयराम रमेश
रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “मध्य प्रदेश के धीरौली में, ‘मोदानी’ ने अपनी कोयला खदान के लिए सरकारी और वन भूमि पर पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है। दूसरे चरण की वन मंज़ूरी के बिना और वन अधिकार अधिनियम, 2006 और पेसा, 1996 का घोर उल्लंघन करते हुए यह किया गया है। ग्रामीण, जिनमें ज़्यादातर अनुसूचित जनजाति समुदाय और यहां तक कि विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) भी शामिल हैं, सही विरोध कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि यह कोयला क्षेत्र पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्र में आता है, जहां जनजातीय अधिकारों और स्वशासन के प्रावधानों को संवैधानिक रूप से संरक्षित किया गया है।
जयराम रमेश का दावा
रमेश ने दावा किया कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों और ग्राम सभा की सहमति को अनिवार्य बनाने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बावजूद, ग्राम सभा से कोई परामर्श नहीं हुआ है। उनका कहना है, ” वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुसार, गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग पर ग्राम सभा को ही निर्णय लेना होगा। हालांकि, इस मामले में ग्राम सभा की मंज़ूरी को नज़रअंदाज़ किया गया प्रतीत होता है।”
रमेश ने कहा, ” परियोजनाओं के कारण पहले उजड़े परिवारों को अब फिर से बेदखली का सामना करना पड़ रहा है। यह दोहरा विस्थापन है।” उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना के लागू होने से महुआ, दवाइयां, ईंधन की लकड़ी, सब कुछ गायब हो जाएगा, जिसका सीधा असर आदिवासी समुदायों की आजीविका पर पड़ेगा।
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