प्रदेश में 14 बच्चों की मौत के बाद कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध, नमूनों में मिला जहरीला पदार्थ

प्रदेश में 14 बच्चों की मौत के बाद कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध, नमूनों में मिला जहरीला पदार्थ
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भोपाल, 05 अक्टूबर 2025 (भाषा)

मध्यप्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा में संदिग्ध रूप से किडनी संबंधी बीमारी से ग्रस्त 14 बच्चों की मौत के बाद शनिवार को कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। अधिकारियों ने बताया कि दवा के नमूनों में 48.6 प्रतिशत ‘डाईथिलीन ग्लाइकॉल’ पाया गया, जो एक अत्यधिक विषैला रसायन है।

परासिया में अब तक 10 मौतें

मध्यप्रदेश सरकार ने यह कार्रवाई छिंदवाड़ा जिले में हुई 14 बच्चों की मौतों के बाद की है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इनमें से 10 मौतें परासिया अनुमंडल में सात सितंबर से अब तक हुई हैं। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) सौरभ कुमार यादव ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि परासिया निवासी दो वर्षीय योगिता की शनिवार सुबह नागपुर के एक अस्पताल में मौत हो गई।

छह बच्चों का उपचार जारी

छह बच्चों का उपचार किया जा रहा है, जिनमें से पांच नागपुर में और एक छिंदवाड़ा में भर्ती हैं। नागपुर में भर्ती तीन बच्चों की हालत गंभीर बताई गई है। 14 मृतकों के परिजनों के लिए चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। मृतकों में 11 परासिया उपमंडल के, दो छिंदवाड़ा शहर के और एक चौरई तहसील के थे।

मृतक बच्चों की पहचान:

  • शिवम (नौ)
  • विधि (छह)
  • अदनान (छह)
  • उसैद (नौ)
  • ऋषिका (10)
  • हेतांश (11)
  • विकास (नौ)
  • चंचलेश (आठ)
  • संध्या भोसोम (सात)

नेक्सट्रो-डीएस की रिपोर्ट का इंतजार

एसडीएम यादव ने बताया कि एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पहले ही कोल्ड्रिफ सिरप और खांसी की एक अन्य दवा नेक्सट्रो-डीएस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। ‘कोल्ड्रिफ’ की रिपोर्ट शनिवार को प्राप्त हुई, जबकि ‘नेक्सट्रो-डीएस’ की रिपोर्ट का इंतजार है।

सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा अधिक

तमिलनाडु ओषधि नियंत्रण अधिकारियों ने दो अक्टूबर को श्रीसन फार्मास्युटिकल्स, कांचीपुरम द्वारा निर्मित ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप के एक नमूने (बैच संख्या एसआर-13; निर्माण-मई 2025; उपयोग की समय सीमा समाप्ति: अप्रैल 2027) को मिलावटी घोषित किया। इसमें 48.6 प्रतिशत ‘डाईथिलीन ग्लाइकॉल’ पाया गया, जो अत्यंत विषैला होता है और स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है।

मप्र में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर रोक

रिपोर्ट के बाद, मध्यप्रदेश के खाद्य एवं ओषधि प्रशासन ने राज्यभर में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है तथा शेष भंडारण को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ‘श्रीसन फार्मास्युटिकल्स’ द्वारा निर्मित अन्य उत्पादों की बिक्री भी जांच पूरी होने तक प्रतिबंधित कर दी गई है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए आदेश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में इन मौतों को ‘‘बेहद दुखद’’ बताया और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘इस सिरप की बिक्री पूरे मध्यप्रदेश में प्रतिबंधित कर दी गई है। इस कंपनी के अन्य उत्पादों पर भी रोक लगाई जा रही है।”

राजस्थान में भी तीन ऐसी मौत

मध्यप्रदेश में संदिग्ध तौर पर किडनी संक्रमण से हुई मौतों के साथ-साथ राजस्थान में भी कम से कम तीन ऐसी मौतों की सूचना के बाद, तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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